धोखाधड़ी के मामले में सेवानिवृत्त डीएसपी की जमानत मंजूर

धोखाधड़ी के मामले में सेवानिवृत्त डीएसपी की जमानत मंजूर

धोखाधड़ी के मामले में सेवानिवृत्त डीएसपी की जमानत मंजूर
Modified Date: November 29, 2022 / 08:53 pm IST
Published Date: November 19, 2020 7:02 pm IST

प्रयागराज, 19 नवंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी के एक मामले में सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) आले हसन खान की जमानत याचिका बृहस्पतिवार को मंजूर कर ली। आले हसन खान, सपा नेता आजम खान के खिलाफ जमीन हथियाने के कई मामलों में सह आरोपी है।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने उत्तर प्रदेश सरकार में पुलिस उपाधीक्षक रहे आले हसन खान द्वारा दायर जमानत याचिका को मंजूर कर लिया।

याचिकाकर्ता के खिलाफ कई आपराधिक मामले में हैं और पुलिस मुखबिर द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर 11 अगस्त को उसे फर्जी आधार कार्ड के साथ उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह दिल्ली से रामपुर लौट रहा था।

रामपुर के सिविल लाइंस पुलिस थाने में खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471 और 170 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि हसन को इस मामले में झूठा फंसाया गया है, वह उत्तर प्रदेश पुलिस का सेवानिवृत्त डीएसपी है और उसे राष्ट्रपति शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।

भाषा राजेंद्र

शोभना

शोभना


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