जीएसटी से जनता को थोड़ी राहत, इन चीजों पर घटा टैक्स
जीएसटी से जनता को थोड़ी राहत, इन चीजों पर घटा टैक्स
जीएसटी काउंसिल की 25वीं बैठक में केंद्र सरकार ने 29 वस्तुओं और 53 सेवाओं पर GST घटाकर आम लोगों कोराहत दी है. तो वहीं टैक्स चोरी करने वालों पर शिकंजा कसा है.
GST Council keeps decision on petroleum products pending
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— ANI Digital (@ani_digital) January 18, 2018
इन चीजों पर घटा टैक्स-
सेकंड हैंड कार, बायो डीजल से चलने वाली बस, सिंचाई में काम आने वाली मशीनें, कीटनाशक, मेहंदी पाउडर, हथकरघा की बनी तमाम चीजें, वेलवेट का कपड़ा, हीरा और कीमती पत्थर शामिल है.पुरानी कार खरीदने पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है. बड़ी कार और एसयूवी भी अगर आप पुरानी खरीदते हैं, तो अब 28 प्रतिशत की बजाय आपको सिर्फ 18 प्रतिशत टैक्स देना होगा. हीरा और कीमती पत्थरों पर जीएसटी अब तीन प्रतिशत से घटाकर सिर्फ 0.25 प्रतिशत कर दिया गया है.
महंगा-
सिगरेट में लगने वाले फिल्टर रॉड पर अब GST 18% लगेगा
GST Council today approved rate changes of 29 goods and 53 categories of services: Finance Minister Arun Jaitley after GST meet pic.twitter.com/u0ZoGh7gkN
— ANI (@ANI) January 18, 2018
Today it was not discussed but its possible it will be discussed in the next meeting: FM Jaitley on if petrol/diesel will be brought under GST pic.twitter.com/0Q2W1FEPsx
— ANI (@ANI) January 18, 2018
The revised #GST rates will be applicable from January 25: FM Arun Jaitley after GST meet pic.twitter.com/35prta4StM
— ANI (@ANI) January 18, 2018
नयी दरें 25 जनवरी से प्रभावी होंगी. अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए परिषद ने इस विचार पर चर्चा की कि पंजीकृत इकाइयां जीएसटीआर 3 बी फॉर्म में जीएसटी रिटर्न दाखिल करना जारी रखें. पेट्रोल व डीजल तथा रियल इस्टेट कारोबार को जीएसटी के दायरे में लाने पर कोई फैसला नहीं हो पाया.
वेब डेस्क, IBC24

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