गुजरात निकाय चुनाव: मतगणना की तारीख पर अदालत ने सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब

गुजरात निकाय चुनाव: मतगणना की तारीख पर अदालत ने सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब

गुजरात निकाय चुनाव: मतगणना की तारीख पर अदालत ने सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब
Modified Date: November 29, 2022 / 08:29 pm IST
Published Date: February 2, 2021 11:32 am IST

अहमदाबाद, दो फरवरी (भाषा) गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उस याचिका पर प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) से जवाब मांगा है जिसमें स्थानीय निकाय चुनावों के लिये मतगणना की अलग-अलग तारीख को चुनौती दी गई है। इस महीने के अंत में यह चुनाव होने हैं।

याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय से एसईसी द्वारा 23 जनवरी को जारी उस परिपत्र को रद्द करने का निर्देश जारी करने की मांग की जिसमें मतगणना की तारीख 23 फरवरी और दो मार्च तय की गई है।

न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति इलेश जे वोरा की खंडपीठ ने नटवर माहिदा, गोविंद परमार और जगदीश मकवाना द्वारा संयुक्त रूप से दायर याचिका पर यह नोटिस जारी किया।

इस मामले में अगली सुनवाई के लिये नौ फरवरी की तारीख तय की गई है।

याचिका में कहा गया, “नगर निगमों और अन्य स्वायत्त निकायों के संदर्भ में मतगणना की अलग-अलग तारीख स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने में बाधक है क्योंकि छह नगर निगमों में मतगणना की तारीख चार अन्य निकायों में चुनाव की तारीख से पहले है। ऐसे में इसका मतदाताओं पर प्रभाव पड़ने की आशंका है।”

एसईसी के मुताबिक, छह नगर निगमों में चुनाव 21 फरवरी को होंगे और मतगणना 23 फरवरी को होगी। नगरपालिकाओं और पंचायतों के लिये चुनाव 28 फरवरी को होंगे और मतगणना दो मार्च को होगी।

भाषा

प्रशांत पवनेश

पवनेश


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