गुजरात: समुद्र में मादक पदार्थ तस्करी मामले में छह पाकिस्तानी नागरिकों को आठ साल की जेल

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गुजरात: समुद्र में मादक पदार्थ तस्करी मामले में छह पाकिस्तानी नागरिकों को आठ साल की जेल

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  • Publish Date - July 28, 2026 / 12:16 AM IST,
    Updated On - July 28, 2026 / 12:16 AM IST

अहमदाबाद, 27 जुलाई (भाषा) गुजरात में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने सोमवार को छह पाकिस्तानी नागरिकों को आठ साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

इन सभी को मई 2019 में कच्छ जिले के जखाऊ तट के पास समुद्र में चलाए गए एक अभियान के दौरान 330 किलोग्राम ‘ब्राउन हेरोइन’ की जब्ती के मामले में सजा दी गई है। वहीं अदालत ने मामले में एक भारतीय नागरिक को बरी कर दिया।

भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) के जहाज द्वारा घेरे जाने पर इन पाकिस्तानी नागरिकों ने भारतीय समुद्री सीमा में अपनी नाव से मादक पदार्थों के पैकेट समुद्र में फेंक दिए थे।

विशेष एनआईए न्यायाधीश हेमांग रावल ने पाकिस्तानी दोषियों को पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम, 1950 के तहत भी पांच साल की कैद की सजा सुनाई।

दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इसके अलावा अदालत ने विदेशी नागरिक (फॉरेनर्स) अधिनियम के तहत प्रत्येक दोषी पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

हालांकि, अदालत ने आरोपियों को सख्त गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) के तहत बरी कर दिया, क्योंकि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ अपराध साबित करने में नाकाम रहा।

अदालत ने उस भारतीय नागरिक (रमजान गनी पलानी) को भी सबूतों के अभाव में बरी कर दिया, जिसे समुद्र के बीच भारतीय नाव में इस मादक पदार्थ की खेप प्राप्त करनी थी।

भाषा

सुमित प्रशांत

प्रशांत