Gyanvapi Shrinagar Gauri case: सुनवाई योग्य है ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामला, जिला कोर्ट का अहम फैसला

Gyanvapi Shrinagar Gauri dispute case holds case is maintainable

  •  
  • Publish Date - September 12, 2022 / 02:34 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:00 PM IST

Gyanvapi

वारणसीः Gyanvapi Shrinagar Gauri case: सुनवाई योग्य है ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामला, जिला कोर्ट का अहम फैसलाउत्तर प्रदेश की वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने मामले को सुनवाई योग्य बताते हुए स्वीकार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। मामले में सुनवाई ज़िला जज ए.के. विश्वेश की एकल पीठ में हुई।

Read More; त्योहार से पहले सोने के दाम में आई भारी गिरावट, 5596 रुपए से भी नीचे गिरा गोल्ड, जाने क्या है ताजा भाव 

Gyanvapi Shrinagar Gauri case कोर्ट के फैसले के बाद हंदू पक्ष के वकील विष्णु ने कहा कि कोर्ट ने हमारी बहस को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष के आवेदन को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याचिका सुनवाई योग्य है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।

Read More: प्रदेश में जोरदार बारिश का सिलसिला शुरू, इन जिलों को किया अलर्ट 

वहीं, कोर्ट के फैैसले के बाद ज्ञानवापी मामले में याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने कहा कि ये हिंदू समुदाय की जीत है। अगली सुनवाई 22 सितंबर को है। आज का दिन ज्ञानवापी मंदिर के लिए शिलान्यास का दिन है। हम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं।