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वारणसीः Gyanvapi Shrinagar Gauri case: सुनवाई योग्य है ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामला, जिला कोर्ट का अहम फैसलाउत्तर प्रदेश की वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने मामले को सुनवाई योग्य बताते हुए स्वीकार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। मामले में सुनवाई ज़िला जज ए.के. विश्वेश की एकल पीठ में हुई।
कोर्ट ने हमारी बहस को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष के आवेदन को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याचिका सुनवाई योग्य है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी: ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन, वाराणसी pic.twitter.com/sRjXin7lDV
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 12, 2022
Gyanvapi Shrinagar Gauri case कोर्ट के फैसले के बाद हंदू पक्ष के वकील विष्णु ने कहा कि कोर्ट ने हमारी बहस को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष के आवेदन को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याचिका सुनवाई योग्य है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।
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उत्तर प्रदेश: ज्ञानवापी श्रंगार गौरी विवाद मामले में फैसला सुनाते हुए ज़िला जज ए.के. विश्वेश की एकल पीठ ने कहा कि मामला सुनवाई योग्य है। pic.twitter.com/joTDqogK4Q
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 12, 2022
वहीं, कोर्ट के फैैसले के बाद ज्ञानवापी मामले में याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने कहा कि ये हिंदू समुदाय की जीत है। अगली सुनवाई 22 सितंबर को है। आज का दिन ज्ञानवापी मंदिर के लिए शिलान्यास का दिन है। हम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं।
ये हिंदू समुदाय की जीत है। अगली सुनवाई 22 सितंबर को है। आज का दिन ज्ञानवापी मंदिर के लिए शिलान्यास का दिन है। हम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं: ज्ञानवापी मामले में याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य, वाराणसी, UP pic.twitter.com/Tmd3vfNhUG
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 12, 2022