हरियाणा: नवरात्र के दौरान शहरी क्षेत्रों में संवेदनशील स्थानों के आसपास मांस की दुकानें बंद रहेंगी
हरियाणा: नवरात्र के दौरान शहरी क्षेत्रों में संवेदनशील स्थानों के आसपास मांस की दुकानें बंद रहेंगी
चंडीगढ़, 19 मार्च (भाषा) नवरात्र के दौरान हरियाणा के सभी नगर निगम क्षेत्रों में संवेदनशील स्थानों के आस-पास मांस की दुकानें खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बृहस्पतिवार को जारी एक सरकारी बयान में यह बात कही गयी है।
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1976 और मांस बिक्री विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के तहत धार्मिक स्थलों, उपासना स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास यह प्रतिबंध लगाया गया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि संबंधित स्थानीय निकाय के लाइसेंसिंग प्राधिकरण की पूर्वानुमति के बिना अन्य स्थानों पर कोई भी मांस की दुकान नहीं खोली जा सकती।
गोयल ने कहा कि त्योहारों के दौरान शहरी क्षेत्रों में शांति और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के मांस की दुकानें चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री ने निर्देश दिया कि सभी नगर निगम अधिकारियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में मांस की दुकानों की नियमित निगरानी के लिए मजबूत व्यवस्था करनी चाहिए और आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।
भाषा
राजकुमार सुरभि
सुरभि

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