उच्च न्यायालय ने मसूरी में अवैध पार्किंग मामले में समिति गठित करने को कहा

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उच्च न्यायालय ने मसूरी में अवैध पार्किंग मामले में समिति गठित करने को कहा

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  • Publish Date - April 27, 2026 / 09:21 PM IST,
    Updated On - April 27, 2026 / 09:21 PM IST

नैनीताल, 27 अप्रैल (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मसूरी में विभिन्न स्थानों पर पर्यटक सीजन के दौरान अवैध पार्किंग से होने वाली परेशानी से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव को एक उच्चाधिकार समिति गठित करने के निर्देश दिए ।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की खंडपीठ ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि उच्चाधिकार समिति में शहरी विकास, पर्यटन और गृह विभाग के सचिवों को सदस्य के तौर पर शामिल किया जाए जो आठ सप्ताह के भीतर समस्या से निजात पाने के लिए सुझाव देगी ।

न्यायालय ने कहा कि इन सुझावों पर बाद में निवासियों के विचार जानने के लिये एक सार्वजनिक सुनवाई की जाएगी ।

न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक सुनवाई में लिया गया निर्णय राज्य सरकार को भेजा जाएगा जो उस पर कार्रवाई करेगी ।

इन निर्देशों के साथ उच्च न्यायालय ने याचिका का निपटारा कर दिया ।

मसूरी निवासी परवेश पंत द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि पर्यटक नगरी में यातायात परेशानी का सबब बन गया है । याचिका के मुताबिक, यातायात की समस्या के दो मुख्य कारणों में से एक होमस्टे तथा होटल हैं जिनके पास पार्किंग की पर्याप्त जगह का अभाव है । दूसरा कारण, नगर पालिका द्वारा अपनी पार्किंग की जगहों का सही प्रकार से संचालन न किया जाना है ।

भाषा सं दीप्ति

रंजन

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