ईटानगर: HRA Calculation अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने उन कर्मचारियों के लिए आवास किराया भत्ता (एचआरए) की घोषणा की जिन्हें आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है।
HRA Calculation एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारी अपनी तैनाती के स्थान के आधार पर अपने मूल वेतन पर 27, 18 और 9 प्रतिशत की दर से मासिक एचआरए पाने के हकदार होंगे। महंगाई भत्ता (डीए) के 50 फीसदी से अधिक होने पर कर्मचारियों का एचआरए क्रमश: 30, 20 और 10 फीसदी के रूप में संशोधित किया जाएगा।
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ट्विटर पर जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि वे सभी कर्मचारी हर महीने एचआरए के लिए पात्र हैं, जिन्हें सरकारी आवास प्रदान नहीं किया गया है, ।
उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘एचआरए के माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे सहकर्मियों को आवास की सुविधा मिले और वे राज्य लोगों को सेवाओं की बेहतर आपूर्ति के लिए अपनी तैनाती की जगह पर रहें।’’