RG Kar Doctor Rape-Murder Case/ Image Credit : IBC24 File Photo
कोलकाता: RG Kar Doctor Rape-Murder Case: पिछले साल 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में सियालदह कोर्ट की विशेष अदालत ने आरोपी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। हालांकि सीबीआई के साथ ही परिवार वालों ने कोर्ट से फांसी की सजा की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने मामले को रेयर ऑफ द रेयर ना मानते हुए। उम्र कैद की सजा और 50 हजार रूपए की जुर्माना सुनाया है।
पीड़िता के वकील अनिसुर रहमान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सीबीआई और उन्होंने कोर्ट से आरोपी के खिलाफ फांसी के सजा की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने केस में उम्र कैद की सजा सुनिया है। इसके साथ हे पीड़िता के परिवार को 17 लाख रुपये सरकार को मुआवजा के तौर पर देने को कहा।
RG Kar Doctor Rape-Murder Case: कोर्ट के फैसले लोग नाखुश दिखे और उनका कहना है कि, मामले में आरोपी को फांसी सजा मिलनी चाहिए। कोर्ट के बाहर जमा लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मामले में और लोग दोषी है। ऐसे में दूसरे लोगों के खिलाफ भी सजा सुनाई जानी चाहिए था।
वहीं कोर्ट के फैसले से पहले आरोपी संजय रॉय ने अपने बचाव में उसने कहा कि उनसे कोई जुर्म नहीं किया और उसे जबरन फंसाया गया है। आरोपी ने अदालत में यह दावा किया कि वह निर्दोष है और उस पर झूठा आरोप लगाया गया है। इसलिए उसे इस केस से बरी किया जाएहालांकि कोर्ट ने उसकी एक नहीं सुनी। मामले में उसे दोषी पाए जाने पर कोर्ट उसके खिलाफ फैसला सुनाया।
RG Kar Doctor Rape-Murder Case: इससे पहले कोलकाता की सियालदह कोर्ट की विशेष अदालत ने शनिवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले में आरोपी सिविक वालंटियर संजय रॉय को दोषी करार दिया था। दोषी करार दिए जाने के बाद सजा का ऐलान आज हुआ।
पिछले साल अगस्त में महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल से बरामद किया गया था। कोलकाता पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और क्राइम सीन से मिले सबूतों के आधार पर जांच की। इसके बाद सिविक वालंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया. संजय रॉय इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की चार्जशीट में मुख्य आरोपी हैं। संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, धारा 66 और धारा 103 (आई) के तहत दोषी ठहराया गया है।