रांची, नौ अक्टूबर (भाषा) झारखंड उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के एक मामले में चाईबासा की सांसद-विधायक अदालत में लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।
न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत इस मामले में गांधी के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही के आदेश को रद्द करने के लिए कांग्रेस नेता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ भाजपा नेता प्रताप कटियार ने नौ जुलाई, 2018 को मामला दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गांधी ने एक रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।
कटियार ने चाईबासा में मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर अपनी याचिका में कहा था कि गांधी के बयान मानहानिकारक थे और शाह की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए जानबूझकर दिए गए थे।
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में चाईबासा मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा लिये गये संज्ञान को अवैध बताते हुए मामले को मजिस्ट्रेट के पास नए सिरे से विचार के लिए वापस भेज दिया।
भाषा शफीक माधव
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