सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया की मौत मामले में एसआईटी की जांच याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक याचिका में कोई विशेष तर्क नहीं है। तीन जजों की बेंचा में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ये फैसला सुनाया है।
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#BREAKING: #JudgeLoya केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- केस की जांच नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की.
— IBC24 (@IBC24News) April 19, 2018
ये है पूरा मामला-
सोहराबुद्दीन शेख और उसकी पत्नी कौसर बी को अगवा कर फर्जी मुठभेड़ में मारने का आरोप गुजरात पुलिस पर 2005 में लगाया गया। पुलिस पर सोहराबुद्दी के साथी तुलसीराम प्रजापति की हत्या करने का भी आरोप लगा था। फिर साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल को महाराष्ट्र में ट्रांसफर कर दिया और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रजापति और शेख के केस को एक साथ जोड़ा। शुरुआत में जज उत्पत केस का सुनवाई कर रहे थे।
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लेकिन आरोपी बनाए गए अमित शाह के पेश ना होने पर नाराजगी जाहिर करने पर उनका तबादला कर दिया गया। फिर केस की सुनवाई जज लोया ने की इस दौरान 1 दिसंबर 2014 को नागपुर में उनकी मौत हो गई। उस वक्त वो शादी में शामिल होने नागपुर पहुंचे थे और चा अन्य जजों के साथ नागपुर के रवि भवन में ठहरे थे। इसके बाद इस केस से अमित शाह आरोपमुक्त कर दिया गया था।
वेब डेस्क, IBC24