प्रज्वल रेवन्ना की जमानत अर्जी पर एसआईटी दर्ज कराए आपत्ति : कर्नाटक उच्च न्यायालय

प्रज्वल रेवन्ना की जमानत अर्जी पर एसआईटी दर्ज कराए आपत्ति : कर्नाटक उच्च न्यायालय

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  • Publish Date - July 5, 2024 / 07:24 PM IST,
    Updated On - July 5, 2024 / 07:24 PM IST

बेंगलुरु, पांच जुलाई (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को विशेष जांच दल (एसआईटी) को निर्देश दिया कि वह जनता दल सेक्युलर (जद-एस) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर अपनी आपत्ति दर्ज कराए।

रेवन्ना पर कई महिलाओं से दुष्कर्म और उनका यौन उत्पीड़न करने का आरोप है और पूरे प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है।

न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित की एकल पीठ ने कहा, ‘‘अदालत में आपत्ति दर्ज कराई जाए।’’

विशेष अदालत ने 26 जून को रेवन्ना की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। वह इस समय न्यायिक हिरासत में हैं।

रेवन्ना ने उनके खिलाफ दर्ज पहले मामले में जमानत के लिए अदालत का रुख किया है।

भाषा धीरज वैभव

वैभव