केरल सरकार ने यौन उत्पीड़न मामले में अभिनेता दिलीप को बरी किये जाने के खिलाफ अपील दायर की

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केरल सरकार ने यौन उत्पीड़न मामले में अभिनेता दिलीप को बरी किये जाने के खिलाफ अपील दायर की

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  • Publish Date - February 27, 2026 / 06:14 PM IST,
    Updated On - February 27, 2026 / 06:14 PM IST

कोच्चि, 27 फरवरी (भाषा) केरल सरकार ने एक अभिनेत्री के यौन उत्पीड़न से जुड़े 2017 के मामले में मलयालम अभिनेता दिलीप और अन्य लोगों को बरी किये जाने के फैसले को चुनौती देते हुए शुक्रवार को केरल उच्च न्यायालय में अपील दायर की।

अपनी अपील में, राज्य सरकार ने मामले में छह लोगों की सजा बढ़ाने का भी अनुरोध किया है, जिन्हें 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

दिलीप मामले में आठवें आरोपी हैं।

निचली अदालत ने दिलीप के अलावा तीन अन्य आरोपियों – चार्ली थॉमस(आरोपी संख्या 7), सानिल कुमार उर्फ ​​मेस्त्री सानिल (आरोपी संख्या 9) और सरथ (आरोपी संख्या 15) को भी बरी कर दिया था।

अदालत ने मामले में प्रथम छह आरोपियों – सुनील उर्फ ​​पल्सर सुनी, मार्टिन एंटनी, मणिकंदन बी, विजयेश वी पी, सलीम एच और प्रदीप को दोषी करार दिया था।

राज्य सरकार के एक वकील ने बताया कि अपील पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।

भाषा सुभाष दिलीप

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