पशुओं की अवैध बिक्री पर अदालत के आदेश के बाद कोलकाता पुलिस ने गैलिफ स्ट्रीट बाजार की निगरानी शुरू की

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पशुओं की अवैध बिक्री पर अदालत के आदेश के बाद कोलकाता पुलिस ने गैलिफ स्ट्रीट बाजार की निगरानी शुरू की

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  • Publish Date - September 20, 2026 / 06:13 PM IST,
    Updated On - September 20, 2026 / 06:13 PM IST

कोलकाता, 20 सितंबर (भाषा) पशुओं की अवैध बिक्री से जुड़े कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कोलकाता पुलिस ने रविवार को दशकों पुराने गैलिफ स्ट्रीट साप्ताहिक बाजार की निगरानी शुरू की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उच्च न्यायालय ने इस बाजार और ऐसे अन्य बाजारों में पालतू जानवरों, मछलियों और पक्षियों की अवैध बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

पश्चिम बंगाल सरकार को 30 सितंबर तक उच्च न्यायालय में एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करनी है, जिसमें उसे ऐसी अवैध बिक्री रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देनी होगी।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रविवार को लगने वाले इस बाजार में जानवरों और पक्षियों की अवैध बिक्री के संबंध में स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला शुरू किया था।

सोलह सितंबर को मुख्य न्यायाधीश रवींद्र विट्ठलराव घुगे और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने कोलकाता पुलिस को निर्देश दिया था कि वह सुनिश्चित करे कि इस रविवार से गैलिफ स्ट्रीट में इस तरह के किसी भी अनधिकृत व्यापार या व्यावसायिक गतिविधि का संचालन न हो।

अदालत ने सीमा शुल्क विभाग और पश्चिम बंगाल के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को भी निर्देश दिया था कि वे अपने अधिकारियों को ऐसे बाजारों में सादे कपड़ों में भेजें, ताकि किसी भी अवैध व्यापार, बिक्री या तस्करी का पता लगाया जा सके और उचित कार्रवाई की जा सके।

भाषा शफीक प्रशांत

प्रशांत