रांची। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत ने उन्हें मेडिकल आधार पर 6 सप्ताह की अस्थायी जमानत दी है। लालू ने बीमारियों का इलाज कराने के लिए हाईकोर्ट से प्रोविजनल बेल मांगी थी।
बता दें कि लालू की इस याचिका पर न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट में बीते शुक्रवार को सुनवाई होनी थी। इसके लिए याचिका को सूचीबद्ध भी कर लिया गया था, लेकिन वकीलों की हड़ताल के कारण सुनवाई टल गई थी।
यह भी पढ़ें : दिल्ली में लगे पोस्टर्स में मोदी को नई ‘उपाधि’, जानिए क्या है मामला
दरअसल हाई कोर्ट में चारा घोटाला से संबंधित याचिका पर शुक्रवार को ही सुनवाई होती है। देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में हाइकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद लालू ने प्रोविजनल बेल पीटिशन दायर की थी। इसमें बीमारियों के इलाज के लिए तीन माह के प्रोविजनल बेल की मांग की गई थी।
वेब डेस्क, IBC24