तिरुवनंतपुरम, 17 जनवरी (भाषा) सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद विधायक के रूप में अयोग्य घोषित किये गये वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) नेता एंटनी राजू ने अपनी सजा के खिलाफ तिरुवनंतपुरम जिला सत्र अदालत में अपील दायर की है।
अदालत ने शनिवार को याचिका पर विचार करने के बाद सुनवाई 24 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी।
राजू ने अपनी अपील में मजिस्ट्रेट की अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए आरोप लगाया कि इस मामले में निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई।
सत्तारूढ़ एलडीएफ के घटक दल जनाधिपत्य केरल कांग्रेस के नेता राजू को 1990 में मादक पदार्थ के एक मामले में गिरफ्तार ऑस्ट्रेलियाई नागरिक के वकील के रूप में काम करते हुए सबूतों से छेड़छाड़ मामले में नेदुमंगड स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा तीन साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी।
अदालत ने तिरुवनंतपुरम के पूर्व अदालत क्लर्क के एस जोस को भी इसी मामले में दोषी ठहराया था। दोषसिद्धि के बाद, केरल विधानमंडल के सचिवालय ने राजू की अयोग्यता की पुष्टि करते हुए एक अधिसूचना जारी की थी।
वकील के रूप में काम करने वाले राजू ने आंद्रे साल्वाटोर सेर्वेली का प्रतिनिधित्व किया था, जिसे 1990 में तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर मादक पदार्थों के साथ पकड़ा गया था।
हालांकि सत्र न्यायालय ने शुरू में सेर्वेली को दोषी ठहराया था और उसे 10 साल की कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन केरल उच्च न्यायालय ने 1994 में उसे बरी कर दिया था।
इसके बाद, जांच अधिकारी जयमोहन ने राज्य पुलिस प्रमुख को सूचना दी कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है।
केरल उच्च न्यायालय की सतर्कता शाखा द्वारा की गई जांच और उसके बाद पुलिस जांच में पाया गया कि राजू और जोस ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की साजिश रची थी।
यह मामला 2005 में दर्ज किया गया था और बाद में आरोपियों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया गया था।
भाषा
देवेंद्र अविनाश
अविनाश