मप्र: गुना में पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा

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मप्र: गुना में पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा

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  • Publish Date - April 22, 2026 / 10:25 PM IST,
    Updated On - April 22, 2026 / 10:25 PM IST

गुना, 22 अप्रैल (भाषा) मध्यप्रदेश के गुना जिले की एक अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति को दोषी करार देते हुए बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

खास बात यह रही कि जिला एवं सत्र न्यायालय ने महज साढ़े तीन महीने की सुनवाई में ही यह फैसला सुनाया।

सत्र न्यायाधीश अमिताभ मिश्र ने जिले के म्याना थानाक्षेत्र के कांदई ग्राम निवासी सूर सिंह भिलाला को अपनी पत्नी रेशम बाई की हत्या का दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया।

अभियोजन के अनुसार, तीन और चार नवंबर 2025 की दरमियानी रात भिलाला ने अपनी पत्नी की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।

उन्होंने बताया कि मृतका के शरीर पर चोट के 18 निशान मिले थे और सिर की हड्डी टूटी हुई थी।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चिकित्सक ने स्पष्ट किया कि मौत सिर में लगी गंभीर चोट के कारण हुई है।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, मामले में कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं था और मृतका के पुत्र व अन्य महत्वपूर्ण गवाह अदालत में अपने बयान से पलट गए थे।

इसके बावजूद लोक अभियोजक अलंकार वशिष्ठ ने ठोस परिस्थितिजन्य साक्ष्य पेश किए।

चिकित्सक ने भी बचाव पक्ष के उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें चोटें सीढ़ियों से गिरने के कारण बताई गयी थी।

अदालत ने समस्त साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर आरोपी भिलाला को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने दोषी पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

भाषा सं ब्रजेन्द्र जितेंद्र

जितेंद्र