न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड में दोषियों की अपील पर उच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा

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न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड में दोषियों की अपील पर उच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा

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  • Publish Date - April 22, 2026 / 11:30 PM IST,
    Updated On - April 22, 2026 / 11:30 PM IST

रांची, 22 अप्रैल (भाषा) झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के मामले में दोषी करार दिये गए राहुल वर्मा और लखन वर्मा द्वारा दायर अपील पर अपना फैसला बुधवार को सुरक्षित रख लिया।

न्यायाधीश आनंद की 28 जुलाई 2021 को धनबाद में सुबह की सैर के दौरान हत्या कर दी गई थी।

धनबाद में सीबीआई की विशेष अदालत ने उत्तम आनंद की हत्या के मामले में राहुल और लखन दोनों को दोषी करार दिया था।

विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

दोषियों ने विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनाई गई सजा को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसकी सुनवाई न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने की।

बुधवार को सुनवाई के दौरान, अदालत ने उस घटना का वीडियो दिखाने का आदेश दिया, जिसमें उत्तम आनंद को ऑटो रिक्शा से टक्कर मारी गई थी।

उच्च न्यायालय में कार्यवाही चार घंटे से अधिक समय तक चली, जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

भाषा सुभाष रंजन

रंजन