मद्रास उच्च न्यायालय ने द्रमुक सांसद जगतरक्षकन के खिलाफ ईडी का मामला निरस्त किया

मद्रास उच्च न्यायालय ने द्रमुक सांसद जगतरक्षकन के खिलाफ ईडी का मामला निरस्त किया

मद्रास उच्च न्यायालय ने द्रमुक सांसद जगतरक्षकन के खिलाफ ईडी का मामला निरस्त किया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:50 pm IST
Published Date: November 17, 2022 8:33 pm IST

चेन्नई, 17 नवंबर (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) सांसद एस. जगतरक्षकन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धनशोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत दर्ज मामले को निरस्त कर दिया है।

न्यायमूर्ति पीएन प्रकाश और न्यायमूर्ति आरएमटी टीका रमन की खंडपीठ ने अराक्कोनम निर्वाचन क्षेत्र के सांसद की अर्जी स्वीकार करते हुए अपराध शाखा-आपराधिक जांच विभाग (सीबी-सीआईडी) की दो प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर जून 2020 में ईडी द्वारा दर्ज किया गया मामला निरस्त कर दिया।

जगतरक्षकन के खिलाफ आरोप यह था कि उन्होंने क्रोमपेट में क्रोम लेदर फैक्ट्री की संपत्तियां कथित तौर पर हपड़ ली थी।

न्यायाधीशों ने कहा कि उच्च न्यायालय की एक एकल पीठ ने सीबी-सीआईडी ​​द्वारा दर्ज की गई दो प्राथमिकियों को इस साल सितंबर में ही रद्द कर दिया था और इसलिए ईडी इस मामले में आगे नहीं बढ़ सका।

न्यायाधीशों ने कहा कि ईडी को जांच के साथ आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इसने केवल निर्दिष्ट अपराध के आधार पर इसे शुरू किया था।

भाषा सुरेश माधव

माधव


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