अगले आदेश तक महाराष्ट्र के माथेरान में सड़क पर ‘पेवर ब्लॉक’ लगाने पर रोक

अगले आदेश तक महाराष्ट्र के माथेरान में सड़क पर ‘पेवर ब्लॉक’ लगाने पर रोक

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  • Publish Date - February 27, 2023 / 05:10 PM IST,
    Updated On - February 27, 2023 / 05:10 PM IST

नयी दिल्ली, 27 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के माथेरान में सड़कों पर ‘पेवर ब्लॉक’ लगाने पर अगले आदेश तक यह कहते हुए रोक लगा दी है कि इससे प्रथम दृष्टया पर्वतीय पर्यटक स्थल की प्राकृतिक सुंदरता नष्ट हो जाएगी।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ उन आवेदनों पर विचार कर रही थी जिनमें मुंबई से लगभग 85 किलोमीटर दूर स्थित माथेरान में ई-रिक्शा की अनुमति देने और सड़कों पर ‘पेवर ब्लॉक’ लगाने से संबंधित मुद्दे शामिल थे।

पीठ ने 24 फरवरी के अपने आदेश में उन प्रतिवेदनों को संज्ञान में लिया था कि माथेरान की विशेष स्थिति को शीर्ष अदालत द्वारा मान्यता दी गई थी और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) ने चार फरवरी, 2003 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें पर्यटन स्थल और आसपास के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था।

पीठ ने कहा, “प्रथम दृष्टया हम पाते हैं कि पेवर ब्लॉक लगाने से उक्त शहर की प्राकृतिक सुंदरता नष्ट हो जाएगी। इस पर विवाद नहीं हो सकता कि पेवर ब्लॉक लगाने से पहले भी उक्त शहर में सड़कों पर इंसानों द्वारा खींचे जाने वाले रिक्शा चल रहे थे। यदि ऐसा है तो सदियों से अस्तित्व में मौजूद सड़कों पर ई-रिक्शा चलने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।”

शीर्ष अदालत ने कहा कि आरक्षित वनों में भी पक्की सड़कें नहीं हैं और जंगल की सड़कों पर सफारी वाहन चलते हैं।

पीठ ने कहा, “ माथेरान शहर के लिए भी उसी पर विचार किया जा सकता है। यह, हमारे विचार में, दोनों पक्षों की चिंता को संतुलित करेगा।”

पेवर ब्लॉक सड़क को पक्का बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला ब्लॉक है।

पीठ ने कहा कि फरवरी 2003 की अधिसूचना में एक निगरानी समिति के गठन का प्रावधान है, जिसमें एमओईएफ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), पर्यावरण विभाग, शहरी विकास विभाग और विषय विशेषज्ञों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

न्यायालय ने कहा कि यह उचित होगा कि समिति ई-रिक्शा की अनुमति देने और पेवर ब्लॉक लगाने के संबंध में निर्णय ले।

पीठ ने कहा, “इसलिए, हम निगरानी समिति को उपरोक्त दो मुद्दों पर निर्णय करने और आज से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देते हैं। हम आगे निर्देश देते हैं कि अगले आदेश तक माथेरान शहर में सड़कों पर कोई पेवर ब्लॉक नहीं लगाया जाएगा।”

पीठ ने इसके साथ ही मामले में सुनवाई के लिये अगली तारीफ आठ हफ्ते बाद निर्धारित की।

भाषा प्रशांत नरेश

नरेश