Mahmood Madani on Waqf Law: ‘..हमारी लड़ाई हर स्तर पर जारी रहेगी’… वक्फ कानून पर SC में सुनवाई के बीच महमूद मदनी का बड़ा बयान, जानें और क्या कहा?

'..हमारी लड़ाई हर स्तर पर जारी रहेगी'... Mahmood Madani's big statement during the hearing on Waqf law in SC

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  • Publish Date - April 17, 2025 / 06:14 PM IST,
    Updated On - April 18, 2025 / 12:20 AM IST

Mahmood Madani on Waqf Law. Image Source-IBC24 Archive

नई दिल्लीः Mahmood Madani on Waqf Law: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को सात दिन का समय दिया। न्यायालय ने साथ ही यह भी कहा कि इस बीच केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। इस सुनवाई को लेकर जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष व पूर्व राज्यसभा सदस्य मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से कुछ उम्मीद है, लेकिन हमारी लड़ाई हर स्तर पर जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर उन्होंने कहा कि नया वक्फ कानून वक्फ संपत्तियों पर कब्ज़े की कोशिश है। SC ने ग़ैर-मुस्लिमों की भागीदारी, ‘वक्फ बाय यूज़र’ की समाप्ति, कलेक्टर द्वारा वक्फ की स्थिति बदलने की असंवैधानिक कोशिश पर हमारी आशंकाएं मानीं। यह सिर्फ हमारी नहीं, पूरे देश के बुद्धिजीवियों की चिंता है।”जमीयत इस कानून के खिलाफ हर स्तर पर लड़ाई जारी रखेगी।

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‘वक्फ बाय यूजर’ को हटाया नहीं जा सकता- ओवैसी

Mahmood Madani on Waqf Law: सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट की सुनवाई पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, “हम इस एक्ट को असंवैधानिक मानते हैं। कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ काउंसिल का गठन नहीं किया जाएगा और ‘वक्फ बाय यूजर’ को हटाया नहीं जा सकता। जेपीसी की चर्चा के दौरान मैंने सरकार द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों का विरोध करते हुए एक रिपोर्ट दी थी और बिल पर बहस के दौरान मैंने बिल को असंवैधानिक बताया था। इस एक्ट के खिलाफ हमारी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी।”

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"वक्फ अधिनियम 2025" में क्या बदलाव प्रस्तावित हैं?

इस संशोधन में 'वक्फ बाय यूज़र' को हटाने, ग़ैर-मुस्लिमों की भागीदारी बढ़ाने और कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों की स्थिति बदलने का अधिकार देने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।

क्या "वक्फ अधिनियम 2025" को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है?

नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल केंद्र से जवाब मांगा है और जब तक सुनवाई पूरी नहीं होती, तब तक वक्फ परिषदों में नियुक्ति पर रोक लगाई है।

"वक्फ बाय यूज़र" क्यों विवादित है?

यह प्रावधान वक्फ संपत्ति के ऐतिहासिक उपयोग के आधार पर मान्यता देता है। इसे हटाना समुदायों की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत पर प्रभाव डाल सकता है।

"वक्फ अधिनियम 2025" का विरोध कौन कर रहा है?

जमीयत उलमा-ए-हिंद, AIMIM और अन्य मुस्लिम संगठन, कई वकील और सामाजिक कार्यकर्ता इस अधिनियम का विरोध कर रहे हैं।

"वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट" ने अब तक क्या आदेश दिया है?

SC ने कहा है कि सरकार जवाब दे और जब तक फैसला नहीं आता, तब तक वक्फ बोर्ड और काउंसिल में कोई नियुक्ति न की जाए।