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Maiya Samman Yojana Latest News: झारखंड सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने सीधे उनके बैंक खाते में 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं, सरकार अब इस योजना को और व्यापक बना रही है। योजना के तहत 51 लाख से अधिक लाभार्थी महिलाओं को अब बैंकों से 20 हजार रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटी के मिल सकेगा। यह कदम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद करेगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) और राज्य सरकार के बीच बैठक हुई है, जिसमें इस प्रस्ताव पर सहमति बन गई। योजना के तहत 18 से 50 साल की महिलाएं बिना किसी गारंटी के लोन ले सकती हैं। लोन की किस्त महिलाओं को मिलने वाली 2,500 रुपये की मासिक राशि से ही काट ली जाएगी, जिससे उन्हें अतिरिक्त वित्तीय बोझ का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस योजना की अगली किस्त की राशि होली से पहले महिला लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना में कई अपात्र महिलाओं का नाम जुड़ गया था, जिन्हें अब सूची से हटाया जा रहा है। वहीं, जिन महिलाओं को पिछली किस्त का लाभ नहीं मिला, उनके खाते में दोनों किस्त के 5,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे।
मंईयां सम्मान योजना झारखंड सरकार की खास योजना है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय रूप से मजबूत बनाना और उनके समाजिक व पारिवारिक योगदान को बढ़ाना है। योजना की शुरुआत 2024 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार द्वारा की गई थी। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये सीधे बैंक खाते में दिए जाते हैं। चुनाव विश्लेषकों के अनुसार, 2024 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम गठबंधन को मिली भारी बहुमत वाली जीत में इस योजना की बड़ी भूमिका रही है। इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं इस योजना की निगरानी करते हैं और इसके क्रियान्वयन में कोई कोताही नहीं चाहते।
योजना का लाभ उठाने के लिए सभी पात्र महिलाओं को आधार सीडिंग और ई-केवाईसी करना जरूरी है। महिलाएं अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कराकर लाभ उठा सकती हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर इसके लिए विशेष कैंप भी लगाए जा रहे हैं। योजना का लाभ केवल झारखंड की 18 से 50 साल उम्र वाली निवासी महिलाएं उठा सकती हैं। इसके अलावा, महिलाएं राज्य के राशन कार्ड धारक (हरा, पीला, गुलाबी या सफेद) परिवार की होनी चाहिए।
जरूरी दस्तावेज: