महराजगंज (उप्र), 10 जुलाई (भाषा) महराजगंज जिले की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग किशोरी से बलात्कार के दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है और उस पर जुर्माना भी लगाया है। एक अधिवक्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
अधिवक्ता ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम) विनोद कुमार (पंचम) ने मोहम्मद शरीफ को 16 साल की लड़की से बलात्कार करने का दोषी ठहराया और उसे बृहस्पतिवार को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा उस पर 51,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सहायक जिला सरकारी अधिवक्ता (एडीजीसी) विजय नारायण सिंह ने बताया कि अगर आरोपी जुर्माना नहीं भर पाता है तो उसे अतिरिक्त छह महीने जेल की सजा काटनी होगी।
सिंह ने बताया कि यह घटना एक फरवरी, 2023 को जिले के सोनौली पुलिस थाना इलाके में हुई थी।
उन्होंने बताया कि लड़की के पिता की शिकायत के आधार पर शरीफ के खिलाफ कानून की संबंधित धाराओं और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
भाषा सं आनन्द सिम्मी
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