(नेहा मिश्रा)
नयी दिल्ली, आठ मई (भाषा) पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बृहस्पतिवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत दिल्ली सरकार ने पहली बार दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और अन्य प्रमुख विभागों के अधिकारियों को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने का अधिकार दिया है।
इससे पहले, केवल राजस्व विभाग, दिल्ली पुलिस और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के अधिकारी ही ध्वनि प्रदूषण से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई कर सकते थे, जिससे अक्सर देरी होती थी और मामले अनसुलझे रहते थे।
सिरसा ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि नयी अधिसूचना के साथ अधिकार प्राप्त अधिकारियों की सूची का विस्तार करके इसमें एमसीडी और स्थानीय निकायों के सहायक आयुक्त, सभी उपायुक्त (राजस्व), उप-मंडल मजिस्ट्रेट, सहायक पुलिस आयुक्त (नियंत्रण कक्ष, यातायात, रेलवे और हवाई अड्डे) और डीपीसीसी के वरिष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक और इंजीनियर को शामिल किया गया है।
उन्होंने कहा कि ये अधिकारी अब स्थानों का निरीक्षण कर सकते हैं, नोटिस जारी कर सकते हैं और निवारक उपाय कर सकते हैं तथा ध्वनि संबंधित नियमों के तहत उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा शुरू कर सकते हैं।
मंत्री ने कहा कि इस निर्णय से प्रवर्तन का विकेंद्रीकरण होने और निवासियों की शिकायतों पर अधिक तेज प्रतिक्रिया सुनिश्चित होने की उम्मीद है।
भाषा संतोष शफीक
शफीक