MDH-Everest: सावधान! MDH और एवरेस्ट मसालों में मिले ‘कैंसर पैदा करने वाले’ तत्व, बिक्री रोकने और उत्पादों को हटाने दिए निर्देश

MDH-Everest: सावधान! MDH और एवरेस्ट मसालों में मिले 'कैंसर पैदा करने वाले' तत्व, बिक्री रोकने और उत्पादों को हटाने दिए निर्देश

  •  
  • Publish Date - April 21, 2024 / 12:49 PM IST,
    Updated On - April 21, 2024 / 12:49 PM IST

MDH-Everest: एमडीएच और एवरेस्ट मसाले ये दो ऐसे मसाले हैं जो हर घर के किचन में आसानी से मिल जाते हैं जिसका प्रयोग खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन हाल ही में इन्हें लेकर चौंकाने वाली बात सामने आई है। हांगकांग और सिंगापुर में खाद्य नियामकों ने लोगों को दो बड़े मसाला ब्रांडों के चार प्रोडक्ट एमडीएच के तीन और एवरेस्ट के एक का उपयोग करने के खिलाफ चेतावनी दी है। इसमें इथिलीन ऑक्साइड की मात्रा काफी अधिक है, जिससे कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकती है।

Read More: Yellow Alert in Himachal: हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का कहर, करीब 104 सड़कें अवरुद्ध, जारी हुआ येलो अलर्ट 

हांगकांग के खाद्य नियामक प्राधिकरण सेंटर फॉर फूड सेफ्टी (सीएफएस) ने  5 अप्रैल को अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा कि एमडीएच के तीन मसाला प्रोडक्ट – मद्रास करी पाउडर, सांभर मसाला और करी पाउडर मिश्रित मसाला पाउडर के अलावा एवरेस्ट के फिश करी मसाला में “कीटनाशक, एथिलीन ऑक्साइड” है।

Read More: Pakistan Flood News : पाकिस्तान में बाढ़ ने मचाया कोहराम, खैबर पख्तूनख्वा 13 लोगों की हुई मौत, अब तक 59 लोगों ने गंवाई जान 

मसालों में मिले कीटनाशक

वहीं एमडीएच और एवरेस्ट फूड्स दोनों ने अभी तक फूड रेगुलेटर के दावों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अपने रुटीन फूड सर्विलांस प्रोग्राम के तहत, सीएफएस ने हॉन्ग-कॉन्ग में तीन रिटेल दुकानों से उत्पाद लिए। सीएफएस प्रवक्ता ने कहा कि टेस्ट के नतीजों से पता चला कि नमूनों में कीटनाशक, एथिलीन ऑक्साइड था।

Read More: Bhavna Bohra latest News: भावना बोहरा ने ठेले पर बनाई चाय.. प्रचार-प्रसार के दौरान दिखा विधायक का अनोखा अंदाज..

हो सकती है सजा

MDH-Everest:  मामले में नियामक ने विक्रेताओं को “बिक्री रोकने और उत्पादों को हटाने” का निर्देश दिया गया और इसमें कहा गया है कि उत्पादों को वापस मंगाना शुरू कर दिया गया है। सीएफएस प्रवक्ता ने कहा, “मानव उपभोग के लिए कीटनाशक युक्त भोजन केवल तभी बेचा जा सकता है जब भोजन की खपत स्वास्थ्य के लिए खतरनाक या प्रतिकूल न हो। इसके लिए अधिकतम 50,000 डॉलर का जुर्माना और दोषी पाए जाने पर छह महीने की कैद हो सकती है।”

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए हमारे फेसबुक फेज को भी फॉलो करें

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp