नई दिल्लीः Waiver on Interest Amount of Loans केंद्र सरकार ने एक बार फिर देशभर के किसानों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट ने इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम (Interest Subvention Scheme) को मंजूरी दी है। इसके तहत तीन लाख रुपये तक का लोन लेने वाले किसानों को ब्याज में 1.5 परसेंट की छूट मिलेगी। इस बात की जानकारी केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री (I&B Minister) अनुराग ठाकुर ने दी है।
Read more : 1300 छात्राओं ने स्कूल में की तालाबंदी, जानें किस मांग को लेकर किया प्रदर्शन
Waiver on Interest Amount of Loans केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि तीन लाख रुपये तक के लघु अवधि के एग्रीकल्चर लोन पर डेढ़ प्रतिशत ब्याज सहायता को मंजूरी दी। इस कदम का मकसद कृषि क्षेत्र के लिए पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना है। सभी वित्तीय संस्थानों के लिए अल्पकालीन कृषि कर्ज के लिए 1.5 प्रतिशत ब्याज सहायता योजना बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
Read more : रोहित से छीन सकती है कप्तानी, इन चार में से एक खिलाड़ी बन सकता है नया कप्तान!
इसके तहत कर्ज देने वाले संस्थानों (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों, छोटे वित्त बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और कंप्यूटरीकृत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों) को वित्त वर्ष 2022-23 से 2024-25 के लिए किसानों को दिए गए तीन लाख रुपये तक के लघु अवधि के कर्ज के एवज में 1.5 प्रतिशत ब्याज सहायता दी जाएगी।
Read more : जर्जर बिल्डिंग में लग रहे स्कूलों में नहीं लगेगी क्लास, निर्देश में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं
सरकार की ओर से सहकारी समितियों और बैंकों के जरिए किसानों को कम ब्याज दर पर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया जाता है। इस लोन को कई किसान समय पर चुका देते हैं और जबकि काफी किसान किसी कारणवश समय पर नहीं चुका पाते। जो किसान समय पर लोन चुका देते हैं, उन्हें इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा।