मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश

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  • Publish Date - February 16, 2019 / 10:28 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:57 PM IST

पटना। बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न केस से जुड़े एक मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने केंद्रीय सीबीआई के पटना एसपी को जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने नीतीश कुमार के साथ ही समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद और तत्कालीन जिला कलेक्टर धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए हैं।

बता दें कि इस केस में गिरफ्तार डॉक्टर अश्विनी ने अपने वकील के जरिए अर्जी देकर मांग की थी कि बालिका गृह के संचालन में सीएम नीतीश कुमार, समाज कल्याण प्रधान सचिव अतुल प्रसाद और तत्कालीन जिला कलेक्टर धर्मेंद्र सिंह की भूमिका की जांच की जाए। आवेदन में कहा गया था कि वर्ष 2013 से ही बालिका गृह को नियमित भुगतान किया जाता रहा था। इसमें यह सवाल भी उठाया गया है कि बिना मिलीभगत और प्रशासनिक शह के ऐसा होना संभव नहीं था। यह भी कहा गया कि रूटीन जांच में बलिका गृह के संचालन के मामले को अधिकारी क्लीन चिट देते रहे हैं।

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हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट द्वारा दिए गए जांच आदेश के बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया है। कोर्ट के सख्त रुख के बाद बिहार में राजनीति भी गरमाने की संभावना जताई जा रही है।