नयी दिल्ली, नौ मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेशनल हेराल्ड धनशोधन मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान न लेने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ ईडी की याचिका को 20 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि अदालत आज (सोमवार) सुनवाई नहीं कर सकती।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू
ने मामले की सुनवाई के लिए कम समयावधि की कोई तारीख तय करने का अनुरोध किया।
इसके बाद अदालत ने याचिका 20 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दी।
उच्च न्यायालय ने 22 दिसंबर को गांधी परिवार और अन्य लोगों को मुख्य याचिका और ईडी के आवेदन पर नोटिस जारी किया था, जिसमें 16 दिसंबर, 2025 के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। निचली ने कहा था कि मामले में एजेंसी की शिकायत का संज्ञान ‘‘कानूनी रूप से अस्वीकृत’’ है, क्योंकि यह प्राथमिकी पर आधारित नहीं है।
भाषा जोहेब नेत्रपाल
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