नयी दिल्ली, चार अप्रैल (भाषा) केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शुक्रवार को जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2026 के पारित होने को ‘‘विश्वास आधारित शासन का एक नया युग’’ बताया।
संसद ने बृहस्पतिवार को 79 केंद्रीय कानूनों में 784 प्रावधानों में संशोधन करने वाले विधेयक को पारित कर दिया, जिसका उद्देश्य छोटे-मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना व उन्हें तर्कसंगत बनाना है, ताकि व्यापारिक माहौल को और बेहतर बनाया जा सके तथा लोगों के उत्पीड़न पर रोक लगायी जा सके।
देवी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जन विश्वास विधेयक 2026 के तहत 1,000 से अधिक अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है और 79 केंद्रीय अधिनियमों के 784 प्रावधानों में संशोधन किए गए हैं।’’
उन्होंने कहा कि इस पहल से कानूनों को सरल बनाया जा सकेगा, अनुपालन का बोझ कम होगा और मामूली गलतियों पर आपराधिक कार्रवाई का डर खत्म हो जाएगा।
उन्होंने कहा, ‘‘विश्वास आधारित शासन के माध्यम से व्यापार सुगमता और जीवन सुगमता को नयी गति मिलेगी और छोटी-मोटी गलतियों के लिए अब जेल नहीं होगी।’’
प्रधानमंत्री मोदी ने बृहस्पतिवार को संसद में जन विश्वास विधेयक 2026 के पारित होने को देश में जीवन यापन और व्यापार करने में सुगमता के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया था।
भाषा
गोला खारी
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