New Rule of Govt Employees. Image Source- IBC24
जयपुर। New Rule of Govt Employees: लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं और सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के बाद राजस्थान में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने सभी विभागाध्यक्षों और नियंत्रण अधिकारियों को कड़े आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब राज्य के सभी सरकारी विभागों, संस्थाओं और उपक्रमों के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट तथा चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा।
New Rule of Govt Employees: डीजीपी ने निर्देश दिया है कि हर सरकारी कार्यालय के प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। कैमरों की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारी और अधिकारी हेलमेट और सीट बेल्ट के नियमों का पालन करते हुए ही कार्यालय परिसरों में प्रवेश करें। विभागों में एक रजिस्टर संचारित किया जाएगा, जिसमें कार्मिकों की प्रतिदिन की पालन स्थिति दर्ज होगी। नियमित पालन करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। नियम तोड़ने वालों को पहली बार समझाइश दी जाएगी और दोहराने पर विभागीय कार्रवाई होगी।
राजस्थान सहित पूरे देश में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को कड़ी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए थे। इसके बाद 19 नवंबर को नई दिल्ली में हुई बैठक में मुख्य सचिव ने यातायात सुरक्षा से जुड़े विभागों के साथ विस्तृत समीक्षा की। राज्य सरकार का मानना है कि जैसे आम नागरिकों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए, वैसे ही सरकारी कार्मिकों को भी उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। इसी उद्देश्य से हेलमेट और सीट बेल्ट के नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया गया है।