Publish Date - December 14, 2023 / 12:07 PM IST,
Updated On - December 14, 2023 / 12:07 PM IST
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पूर्व बसपा सांसद अफजल अंसारी लोकसभा में मतदान में हिस्सा नहीं ले सकते और न ही सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं लेकिन सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं।