खाने की सीमा समाप्त हो चुके पैकट वाले खाद्य सामग्री की ‘री-लेबलिंग’ को लेकर एनएचआरसी का नोटिस

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खाने की सीमा समाप्त हो चुके पैकट वाले खाद्य सामग्री की 'री-लेबलिंग' को लेकर एनएचआरसी का नोटिस

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  • Publish Date - July 2, 2026 / 10:49 PM IST,
    Updated On - July 2, 2026 / 10:49 PM IST

नयी दिल्ली, दो जुलाई (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दिल्ली के ओखला क्षेत्र स्थित परिसरों से कथित तौर पर समय-सीमा (एक्सपायरी) समाप्त हो चुके पैकट वाले खाद्य पदार्थों और उपभोक्ता उत्पादों पर नए लेबल लगाकर उन्हें दोबारा बाजार में उतारे जाने के आरोपों के संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और अन्य संबंधित प्राधिकारियों को नोटिस जारी किये हैं।

आयोग ने दो सप्ताह के भीतर इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। यह जानकारी आयोग की दो जुलाई की कार्यवाही में दी गई है।

‘नेटवर्क फॉर एक्सेस टू जस्टिस एंड मल्टीडिसिप्लिनरी आउटरीच फाउंडेशन’ की ओर से दायर शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पैकेट वाले खाद्य पदार्थों और उपभोक्ता उत्पादों पर लगे ‘एक्सपायरी लेबल’ हटाकर या छिपाकर उनकी जगह फर्जी एक्सपायरी तिथि और उत्पाद संबंधी विवरण वाले नए लेबल लगाए गए तथा उन्हें दोबारा बाजार में उतार दिया गया।

आयोग की कार्यवाही में कहा गया है, ‘‘यह बताया गया है कि बच्चों और परिवारों द्वारा व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले हेल्थ ड्रिंक, इंस्टेंट फूड उत्पाद, पेय पदार्थ तथा अन्य पैकट वाले खाद्य सामग्री जैसे उत्पादों पर कथित तौर पर धोखाधड़ी कर नए लेबल लगाए जाते हैं और उसके बाद उन्हें व्यावसायिक माध्यमों से वितरित किया जाता है।’’

आयोग ने कहा कि यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं, तो वैधानिक उत्पाद विवरणों के साथ इस तरह की ‘‘संगठित छेड़छाड़’’ खाद्य धोखाधड़ी का गंभीर मामला है, जिससे उपभोक्ताओं, विशेषकर बच्चों और अन्य संवेदनशील वर्गों के लोगों के स्वास्थ्य को जोखिम हो सकता है, क्योंकि उन्हें असुरक्षित और ‘एक्सपायरी’ समाप्त हो चुके उत्पाद उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

आयोग ने कहा कि एक्सपायरी तिथि और उत्पाद से संबंधित अनिवार्य विवरणों में जानबूझकर बदलाव करना धोखे, गलत ब्रांडिंग और भ्रामक प्रस्तुतीकरण से जुड़ी खाद्य धोखाधड़ी का गंभीर स्वरूप है।

भाषा राखी सुरेश

सुरेश