एनएमसी ने वर्ष 2026-27 के लिए 1.37 लाख एमबीबीएस सीट को मंजूरी दी

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एनएमसी ने वर्ष 2026-27 के लिए 1.37 लाख एमबीबीएस सीट को मंजूरी दी

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  • Publish Date - July 16, 2026 / 08:39 PM IST,
    Updated On - July 16, 2026 / 08:39 PM IST

नयी दिल्ली, 16 जुलाई (भाषा) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की ओर से जारी सीट संबंधी अद्यतन विवरण के अनुसार, नए मेडिकल कॉलेजों के खुलने और मौजूदा कॉलेजों में सीट बढ़ने से वर्ष 2026-27 के शिक्षण सत्र के लिए देश में एमबीबीएस की 1,36,939 सीट उपलब्ध होंगी।

एनएमसी के ‘मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड’ (एमएआरबी) ने बुधवार को एमबीबीएस की उपलब्ध सीट का आधिकारिक विवरण जारी किया, लेकिन इसमें राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को शामिल नहीं किया गया है।

पिछली बार मंजूर की गई 1,27,028 सीट की तुलना में इस बार एमबीबीएस की सीट संख्या में बढ़ोतरी हुई है।

विनियामक संस्था ने कहा कि एनएमसी द्वारा नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी देने समेत मौजूदा कॉलेजों की सालाना सीट संख्या में बढ़ोतरी को मंजूरी दिए जाने से बढ़ी सीटों को संशोधित सीट संबंधी विवरण में शामिल किया गया है।

हालांकि, एनएमसी ने चेतावनी दी है कि जारी की गई सीट संख्या अस्थायी है।

नोटिस में कहा गया है, ‘‘अपील कमेटी या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के पास लंबित किसी भी अपील के नतीजे के आधार पर सीट संबंधी विवरण में बदलाव हो सकता है। किसी भी बदलाव की स्थिति में, अद्यतन सीट संबंधी विवरण को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।’’

कमीशन ने केंद्र और राज्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे केवल उतनी ही सीट पर ही दाखिला लें जितने की मंजूरी प्राप्त है।

एनएमसी ने कहा कि मंजूर की गई संख्या से अधिक सीट पर दाखिला लेने पर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 के तहत सख़्त कार्रवाई की जाएगी।

विनियामक संस्था ने कहा, ‘‘मेडिकल कॉलेज मंजूरी प्राप्त सालाना सीट संख्या से अधिक सीट पर छात्रों को प्रवेश नहीं देंगे। तय सीमा से अधिक दाखिले को एनएमसी अधिनियम, 2019 के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और उचित नियामकीय और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।’’

सभी मेडिकल कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों और काउंसलिंग प्राधिकरणों को भेजे गए एक पत्र में, एनएमसी के सचिव डॉ. राघव लैंगर ने दोहराया कि वर्ष 2026-27 में शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रवेश देने में मंजूर सीट सीमा का सख्ती से पालन किया जाए।

विनियामक संस्था ने नए कॉलेज खोलने या सीट संख्या बढ़ाने की मंजूरी प्राप्त करने वाले निजी मेडिकल कॉलेजों को सात दिनों के भीतर तय इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जमा करने का निर्देश दिया है।

भाषा

संतोष माधव

माधव