प्रसारण लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए सुरक्षा मंजूरी की जरूरत नहीं: न्यायालय को बताया गया

प्रसारण लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए सुरक्षा मंजूरी की जरूरत नहीं: न्यायालय को बताया गया

प्रसारण लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए सुरक्षा मंजूरी की जरूरत नहीं: न्यायालय को बताया गया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:24 pm IST
Published Date: November 1, 2022 10:27 pm IST

नयी दिल्ली, एक नवंबर (भाषा) मलयालम समाचार चैनल ‘मीडियावन’ ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि प्रसारण लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए केंद्र से सुरक्षा मंजूरी की जरूरत नहीं है और सरकार के पास कोई नयी शर्त लगाने का अधिकार नहीं है।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ समाचार चैनल की याचिका पर सुनवाई शुरू की जिसमें सुरक्षा आधार पर इसके प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा गया था।

शीर्ष अदालत ने 15 मार्च को अपने अंतरिम आदेश में अगले निर्देश तक समाचार चैनल का लाइसेंस रद्द करने और सुरक्षा के आधार पर इसके प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने के 31 जनवरी के केंद्र के आदेश पर रोक लगा दी थी।

चैनल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि ‘प्रेस की स्वतंत्रता’ पूरे विवाद के केंद्र में है और प्रसारण लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी की किसी भी आवश्यकता की बात नहीं कहता है।

सुनवाई अधूरी रही और बुधवार को यह फिर से शुरू होगी।

भाषा नेत्रपाल माधव

माधव


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