जनधन खातों में न्यूनतम राशि न रखने पर दंडात्मक शुल्क नहीं: वित्त मंत्री

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जनधन खातों में न्यूनतम राशि न रखने पर दंडात्मक शुल्क नहीं: वित्त मंत्री

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  • Publish Date - March 9, 2026 / 06:22 PM IST,
    Updated On - March 9, 2026 / 06:22 PM IST

नयी दिल्ली, नौ मार्च (भाषा) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना सहित लगभग 72 करोड़ बुनियादी बचत बैंक जमा खातों (बीएसबीडीए) पर न्यूनतम शेष राशि न रखने पर कोई दंडात्मक शुल्क नहीं लगेगा।

लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि बैंक बुनियादी बचत बैंक जमा खातों (बीएसबीडीए) में शून्य-शेष बचत खाते की सुविधा प्रदान करते हैं ताकि विशेष रूप से कमजोर और छोटे जमाकर्ताओं के लिए बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित की जा सके और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जा सके।

बीएसबीडीए में प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत खोले गए खाते भी शामिल हैं।

इन खातों में कोई भी न्यूनतम शेष राशि रखने की आवश्यकता नहीं होती है और खाताधारकों को जमा, निकासी और एटीएम की सुविधा जैसी बुनियादी बैंकिंग सेवाएं बिना किसी दंडात्मक शुल्क के निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

सीतारमण ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों सहित लगभग 72 करोड़ बीएसबीडीए खाते न्यूनतम शेष राशि बनाए न रखने के लिए किसी दंडात्मक शुल्क के अधीन नहीं हैं।’

भाषा हक हक वैभव

वैभव