नोएडा (उत्तर प्रदेश), तीन अप्रैल (भाषा) गौतमबुद्ध नगर की जिला अदालत ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम विशेष अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश सौरव द्विवेदी ने बुधवार को इस मामले में सत्यवीर को दोषी ठहराया।
प्रवक्ता ने बताया कि यह मामला 22 अक्टूबर 2020 को जेवर थाना क्षेत्र के एक गांव का है जब रात करीब आठ बजे पीड़िता पड़ोस के एक घर के पास लगे सरकारी नल से पानी लेने गई थी।
उन्होंने बताया कि पड़ोसी सत्यवीर ने नाबालिग को जबरन अपने घर के अंदर खींच लिया और उससे दुष्कर्म किया। किसी तरह किशोरी वहां से निकाल कर अपने घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई।
प्रवक्ता ने बताया कि घटना के समय पीड़िता की उम्र 14 वर्ष थी और वह कक्षा छह में पढ़ती थी। इस मामले में जेवर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया तथा आरोपी को गिरफ्तार किया।
उन्होंने बताया कि बाद में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉस्को द्वितीय सौरव द्विवेदी की अदालत में हुई जिसने गवाहों व पीड़िता के बयान दर्ज किये। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सतबीर को दोषी करार देते हुए बुधवार को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है और यह धनराशि जमा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
भाषा सं खारी पवनेश
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