नई दिल्ली: Waqf Amendment Act सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई को अगले हफ्ते तक टाल दिया है। सोमवार को इस मामले पर सुनवाई शुरू होने वाली थी, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से यह आग्रह किया कि इसे अगले बुधवार तक स्थगित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मानी और अब यह मामला गुरुवार, 15 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
Waqf Amendment Act इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ कर रही है। हालांकि, सोमवार को जब सुनवाई शुरू हुई, तो सीजेआई खन्ना ने कहा कि उन्होंने सरकार और याचिकाओं में दायर सभी दलीलें पढ़ ली हैं। अदालत का कहना था कि इस मुद्दे पर कुछ आंकड़े और रजिस्ट्रेशन से जुड़े सवाल उठाए गए हैं।
चूंकि सीजेआई खन्ना का रिटायरमेंट नजदीक है, उन्होंने फैसला किया कि वे इस मामले पर अंतिम आदेश या निर्णय सुरक्षित नहीं रखना चाहते। ऐसे में अब यह मामला अगले गुरुवार को सीजेआई बनने जा रहे जस्टिस बीआर गवई की पीठ द्वारा सुना जाएगा।
वक्फ संशोधन कानून 2025 भारतीय वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली में सुधार करना और संबंधित विवादों को सुलझाना है।
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून 2025 पर सुनवाई क्यों टाली?
सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के आग्रह पर वक्फ संशोधन कानून 2025 पर सुनवाई को अगले हफ्ते तक स्थगित किया है, ताकि मामले की पूरी सुनवाई की जा सके।
वक्फ संशोधन कानून 2025 से संबंधित याचिकाएं किसने दायर की थीं?
वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ विभिन्न पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं, जिनमें वक्फ संपत्तियों की मालिकाना हक और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से जुड़े विवाद उठाए गए हैं।