नयी दिल्ली, 20 दिसंबर (भाषा) संसद ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए आयु सीमा बढ़ाने के प्रावधान वाले केंद्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 को बुधवार को मंजूरी दे दी।
राज्यसभा ने बुधवार को इस विधेयक को चर्चा के बाद लौटा दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।
विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के सुझाव के बाद यह संशोधन किया जा रहा है। उन्होंने जीएसटी व्यवस्था को विकसित होने वाली व्यवस्था करार देते हुए कहा कि जीएसटी परिषद में विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा होती रहती है।
उन्होंने विभिन्न न्यायाधिकरणों में रिक्तियों की चर्चा करते हुए इसे गतिशील विषय करार दिया और कहा कि नियुक्तियां होती रहती हैं और लोग सेवानिवृत्त भी होते रहते हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न रिक्तियों को जल्दी भरने के लिए प्रयासरत है लेकिन पदों की प्रकृति तकनीकी होने के नाते पात्र लोगों को खोजने में दिक्कत होती है।
वित्त मंत्री ने फर्जी जीएसटी दावों सहित अन्य चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि जीएसटी परिषद इस पर चर्चा कर रही है। उन्होंने कहा कि जीएसटी से जुड़ी सभी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है और अब किसी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है।
उन्होंने इस क्रम में जिक्र किया कि गुजरात के वित्त मंत्री ने जीएसटी सेवा केंद्र की स्थापना की है और लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने राज्यों से भी इस प्रकार की पहल का अनुसरण करने का आग्रह किया।
भाषा अविनाश ब्रजेन्द्र
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