नई दिल्ली। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने देश में 30 राज्यों के 548 जिलों में लॉकडाउन है। केंद्र से जारी आदेश के मुताबिक अगर लॉकडाउन का कोई उल्लंघन करता है इस पर सजा का प्रावधान भी किया गया है।
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लॉकडाउन के दौरान गैरजरूरी काम के लिए सड़क पर उतरने की कोशिश की या फिर भीड़ इकट्ठी की तो छह महीने की जेल या हजार रुपये जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। लॉकडाउन के आदेश का उल्लंघन कर रहे लोगों पर पीएम नरेंद्र मोदी की नाराजगी के तत्काल बाद केंद्र की ओर से राज्यों को कहा गया है कि लॉकडाउन लागू करने के लिए कानूनी प्रावधान अपनाएं। केंद्र के निर्देश के बाद हालात से निपटने के लिए सोमवार शाम तक पंजाब, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और चंडीगढ़ प्रशासन ने कर्फ्यू का एलान कर दिया था।
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कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए पूर्वोत्तर के छह राज्यों समेत देश के दो दर्जन राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में पूर्ण लॉकडाउन और आधा दर्जन राज्यों के कुछ जिलों में लॉकडाउन समेत देश के 548 जिलों में लॉकडाउन का एलान किया गया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही अनुमति दी गई है। लोगों को गैरजरूरी काम से बाहर नहीं निकलने को कहा गया है।
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लेकिन सोमवार को दिल्ली समेत कई शहरों में सड़कों पर लोगों का हुजूम दिखा। बसों में लोगों की भीड़ भी दिखी, जो कोरोना संक्रमण के प्रसार के लिहाज से न सिर्फ घातक है बल्कि जनता कर्फ्यू जैसे अभियान की मंशा को भी धूमिल करता है।
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पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभी भी कई लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कृपया अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। राज्य सरकारें नियमों का पालन करवाएं।