यूपीएससी अभ्यर्थी की करंट से मौत के मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुटी

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यूपीएससी अभ्यर्थी की करंट से मौत के मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुटी

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  • Publish Date - July 24, 2024 / 06:31 PM IST,
    Updated On - July 24, 2024 / 06:31 PM IST

नयी दिल्ली, 24 जुलाई (भाषा) दिल्ली के पटेल नगर इलाके में करंट लगने से सिविल सेवा परीक्षा के एक अभ्यर्थी की मौत के बाद घटनाक्रम का पता लगाने के लिये पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और बिजली वितरण कंपनियों से संपर्क कर रही है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

गाजीपुर निवासी 26 वर्षीय नीलेश राय की मौत के दो दिन बाद, टाटा पावर डिस्कॉम (विद्युत वितरण कंपनी) के एक अधिकारी ने इस घटना को “दुर्भाग्यपूर्ण” बताया और कहा कि एक ग्राहक के क्षतिग्रस्त मोटर वायरिंग में करंट आने के कारण यह हादसा हुआ। यह मोटर लोहे के गेट के संपर्क में आ गया था।

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने बताया कि राय पास के पुस्तकालय से अपने पीजी आवास की ओर लौट रहे थे, तभी जलभराव वाली सड़क पर उनका पैर फिसल गया और संतुलन बनाने के लिए उन्होंने लोहे के गेट को पकड़ लिया, जिससे उन्हें करंट लग गया।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हम बिजली वितरण कंपनियों से संपर्क कर रहे हैं और घटनाक्रम को समझने के लिए सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा कर रहे हैं। अब तक हमें पता चला है कि पानी के मोटर से बिजली का तार लोहे के गेट को छू रहा था।” उन्होंने कहा कि वे ‘टाटा पावर डिस्कॉम’ से भी पूछताछ करेंगे।

एक बयान में टाटा पावर डिस्कॉम के अधिकारी ने कहा, “हम मृतक के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। टाटा पावर में, हम अपने उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित मानसून सीजन सुनिश्चित करने और ऐसी दुखद घटनाओं को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने उपभोक्ताओं को विद्युत सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है, इसे सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में मान्यता दी है।”

कंपनी ने जनता से मानसून के मौसम में सतर्क रहने, सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करने, जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों से बचने, गिरे हुए तारों से दूर रहने, तथा किसी भी विद्युत खतरे की तुरंत सूचना देने का आग्रह किया है।

पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद राय का शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया और सोमवार को बीएनएस की धारा 106(1) (लापरवाही से मौत) और 285 (सार्वजनिक मार्ग या आवागमन में बाधा या खतरा पैदा करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

भाषा प्रशांत पवनेश

पवनेश