अलकायदा आतंकी मॉड्यूल मामले में पुलिस को जांच के लिए और समय नहीं मिलेगा : अदालत

अलकायदा आतंकी मॉड्यूल मामले में पुलिस को जांच के लिए और समय नहीं मिलेगा : अदालत

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  • Publish Date - November 18, 2024 / 08:47 PM IST,
    Updated On - November 18, 2024 / 08:47 PM IST

नयी दिल्ली, 18 नवंबर (भाषा) यहां की एक अदालत ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को कथित अलकायदा मॉड्यूल मामले में जांच पूरी करने के लिए और समय देने से इनकार कर दिया। इस मामले से जुड़े एक वकील ने यह जानकारी दी।

इस मामले में झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

वकील ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. हरदीप कौर ने दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा दायर उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें आरोपी की गिरफ्तारी से जांच की अवधि 90 दिनों से आगे बढ़ाने की मांग की गयी थी।

पुलिस ने 22 अगस्त को बताया था कि उसने मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नेतृत्व झारखंड के रांची के इश्तियाक नामक व्यक्ति कर रहा था और वह देश के भीतर ‘खिलाफत’ घोषित करने और गंभीर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की मंशा रखता था।

कानून के अनुसार, किसी आरोपी की गिरफ्तारी के तीन महीने के बाद जांच आगे बढ़ाने और आरोपपत्र दाखिल करने के लिए अदालत की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, अन्यथा वह वैधानिक जमानत का हकदार होता है।

भाषा प्रशांत रंजन

रंजन