अदालत के कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जांच टीम का पुनर्गठन किया गया

अदालत के कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जांच टीम का पुनर्गठन किया गया

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  • Publish Date - June 6, 2025 / 10:36 PM IST,
    Updated On - June 6, 2025 / 10:36 PM IST

नयी दिल्ली, छह जून (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय को शुक्रवार को सूचित किया गया कि अदालत के एक कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर रही टीम का पुनर्गठन किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला के समक्ष यह बयान दिया।

अदालत ने इससे पहले जांच एजेंसी से कहा था कि वह जांच अधिकारी के खिलाफ पक्षपात के आरोपों के बाद उसे बदलने पर विचार करे।

अदालत ने अहलमद (अदालत का कर्मचारी जो रिकॉर्ड रखता है) की अग्रिम जमानत याचिका और जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने की उसकी याचिका पर सुनवाई नौ जून के लिए स्थगित कर दी।

उन्होंने आरोप लगाया कि एसीबी ने एक अधीनस्थ अदालत के न्यायाधीश को फंसाने के लिए रिश्वतखोरी की प्राथमिकी दर्ज की ताकि “उनके साथ बदला लिया जा सके” जबकि न्यायाधीश ने कर्मचारियों को कथित रूप से धमकाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के एक अवमानना ​​संदर्भ पर संयुक्त आयुक्त को नोटिस जारी किया था।

उन्होंने आरोप लगाया कि जांच अधिकारी वही हैं जिनके खिलाफ उन्होंने अधिकारियों से शिकायत की थी।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि हालांकि जांच अधिकारी को बदल दिया गया है, लेकिन संयुक्त आयुक्त अब भी विभाग के प्रमुख के रूप में काम कर रहे हैं।

भाषा

प्रशांत पवनेश

पवनेश