Public Holiday Latest News: सभी सरकारी और निजी कर्मचारियों के लिए छुट्टी का आदेश, दिसंबर में इस दिन सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान, इस वजह से सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Public Holiday Latest News: सभी सरकारी और निजी कर्मचारियों के लिए छुट्टी का आदेश, दिसंबर में इस दिन सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान, इस वजह से सरकार ने लिया बड़ा फैसला

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  • Publish Date - December 9, 2025 / 03:33 PM IST,
    Updated On - December 9, 2025 / 03:34 PM IST

Public Holiday Latest News/Image Source: IBC24

HIGHLIGHTS
  • केरल सरकार का बड़ा फैसला
  • 11 दिसंबर को सार्वजनिक छुट्टी घोषित
  • सरकारी और निजी कर्मचारी दोनों होंगे लाभार्थी

केरल: Public Holiday Latest News: केरल सरकार ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर राज्य के सभी सरकारी और निजी कर्मचारियों के लिए दो दिन की सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की है। इस दौरान सभी सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थान बंद रहेंगे।

छुट्टी की तारीखें और जिलों का विवरण (Public Holiday News)

11 दिसंबर को त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझीकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में सार्वजनिक छुट्टी घोषित की गई है। सरकार ने यह कदम इस लिए उठाया है ताकि सभी कर्मचारी चुनाव में आसानी से भाग ले सकें। सरकारी कर्मचारी जो अपने मतदान जिले में मतदाता हैं लेकिन ऐसे जिले में काम करते हैं जहां छुट्टी घोषित नहीं की गई, वे विशेष छुट्टी लेने के पात्र होंगे। इसके लिए उन्हें मतदाता सूची का प्रमाण देना होगा।

निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए निर्देश (Public Holiday Latest Update)

Public Holiday Latest News: निजी संस्थानों को भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने कर्मचारियों को पूरे दिन की वेतन सहित छुट्टी दें। यह केरल पंचायत राज अधिनियम और केरल नगर पालिका अधिनियम के तहत अनिवार्य है। श्रम आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि आईटी कंपनियों, फैक्ट्रियों, दुकानों और अन्य निजी संस्थानों में इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।

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केरल में सार्वजनिक छुट्टी क्यों घोषित की गई है?

केरल सरकार ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में सभी कर्मचारियों को मतदान में आसानी से भाग लेने के लिए राज्य के सभी सरकारी और निजी कर्मचारियों के लिए दो दिन की सार्वजनिक छुट्टी घोषित की है।

सार्वजनिक छुट्टी किन जिलों में लागू होगी?

11 दिसंबर को त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझीकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में सार्वजनिक छुट्टी लागू होगी।

निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं?

निजी संस्थानों को अपने कर्मचारियों को पूरे दिन की वेतन सहित छुट्टी देने का निर्देश दिया गया है। यह केरल पंचायत राज अधिनियम और केरल नगर पालिका अधिनियम के तहत अनिवार्य है।