नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के अधिकारियों के विनियमन के लिए जनहित याचिका दायर

नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के अधिकारियों के विनियमन के लिए जनहित याचिका दायर

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  • Publish Date - November 24, 2020 / 01:36 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:43 PM IST

नयी दिल्ली, 24 नवंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय में मंगलवार को एक जनहित याचिका दायर कर अनुरोध किया गया कि शहर में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को दिए गए अधिकारों का विनियमन किया जाए और उन्हें पुलिसकर्मियों के समान वर्दी पहनने से रोका जाए।

महिला वकील अमृता धवन द्वारा याचिका में दावा किया गया है कि नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक दिल्ली महामारी रोग (कोविड-19 का प्रबंधन) विनियम 2020 के तहत उन्हें दिए गए ‘व्यापक’ अधिकारों का ‘दुरुपयोग’ कर रहे हैं।

याचिकाकर्ता अमृता धवन ने वकील अर्पित भार्गव के जरिए दायर अपनी याचिका में दावा किया गया है कि स्वयंसेवकों द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग किए जाने के बारे में अवगत होने के बावजूद दिल्ली सरकार और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कोई कार्रवाई नहीं की है।

याचिका में अनुरोध किया गया है कि दिल्ली सरकार और डीडीएमए को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए कि पुरुष स्वयंसेवक नियमों के संदर्भ में महिलाओं की तस्वीरें नहीं लें।

याचिका में कहा गया है कि ऐसे उदाहरण भी हैं जहां स्वयंसेवक कथित रूप से जबरन वसूली में शामिल थे और कोविड​​-19 ड्यूटी का हवाला देते हुए महिलाओं की तस्वीरें ले रहे थे।

भाषा

अविनाश पवनेश

पवनेश