नयी दिल्ली, आठ नवंबर (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ कथित बलात्कार के मामले में दिल्ली सरकार के निलंबित अधिकारी प्रेमोदय खाखा और उसकी पत्नी सीमा रानी के खिलाफ दायर आरोप पत्र का संज्ञान ले लिया है।
खाखा पर आरोप है कि उसने नाबालिग लड़की से कई बार बलात्कार किया और उसे गर्भवती कर दिया जबकि उसकी पत्नी ने पीड़िता को गर्भावस्था खत्म करने के लिए कथित रूप से दवाई दी थी।
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) ऋचा परिहार ने आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त सामग्री है।
न्यायाधीश ने अभियोजन एजेंसी को निर्देश दिया कि वह आरोपियों को आरोप पत्र की प्रति उपलब्ध कराए। फिलहाल दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में है।
अदालत मामले पर अगली सुनवाई पांच दिसंबर को करेगी।
खाखा ने नवंबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच लड़की से कथित रूप से कई बार बलात्कार किया था। पुलिस ने बताया था कि आरोपी पीड़िता का पारिवारिक मित्र था और वह एक अक्टूबर 2020 को अपने पिता की मौत के बाद आरोपी के घर रह रही थी।
भाषा नोमान माधव
माधव
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