कोटा (राजस्थान), 20 अक्टूबर (भाषा) स्थानीय अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सरकारी वकील विजय कछावा ने बताया कि मार्च, 2020 में आरोपी मुनेश मीणा ने 12वीं की एक छात्रा के साथ बलात्कार किया था।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, किशोरी को घटना के बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई थी।
उन्होंने बताया कि एक सप्ताह तक अकेले घटना का दंश झेलने के बाद किशोरी ने इसके बारे में अपनी दादी को बताया, जिसके बाद नौ अप्रैल, 2020 को पुलिस में शिकायत दी गई।
बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण कानून (पॉक्सो) अदालत के न्यायाधीश धीरेन्द्र सिंह रजावत ने बृहस्पतिवार को मुनेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (3) के तहत बलात्कार का दोषी करार दिया और सजा सुनाई।
भाषा अर्पणा अविनाश
अविनाश