लाल किला विस्फोट मामला : अदालत ने यासिर अहमद को 11 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

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लाल किला विस्फोट मामला : अदालत ने यासिर अहमद को 11 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

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  • Publish Date - January 5, 2026 / 05:20 PM IST,
    Updated On - January 5, 2026 / 05:20 PM IST

नयी दिल्ली, पांच जनवरी (भाषा) लाल किला विस्फोट मामले के आरोपी यासिर अहमद डार को एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को 11 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

डार को अदालत में पेश किया गया और उसके बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने उसे 16 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

अदालत ने पिछले साल 26 दिसंबर को डार की एनआईए हिरासत 10 दिन के लिए बढ़ा दी थी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने 18 दिसंबर को मामले में नौवें आरोपी डार को गिरफ्तार किया था।

एनआईए के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर का रहने वाला डार आत्मघाती हमलावर उमर-उन-नबी का करीबी था, जो 10 नवंबर को लाल किले के बाहर विस्फोटकों से भरी कार चला रहा था।

एनआईए ने कहा कि कथित तौर पर डार ने विस्फोट की साजिश रचने में सक्रिय भूमिका निभाई, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए।

भाषा अविनाश नरेश

नरेश