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नयी दिल्ली: Reservation in College दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि एनसीआर के किसी विद्यालय से 12 वीं कक्षा की परीक्षा पास करने वाला दिल्ली का कोई विद्यार्थी राष्ट्रीय राजधानी में महाविद्यालय में प्रवेश में ‘दिल्ली के उम्मीदवार’ को उपलब्ध आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता है।
Reservation in College न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कहा कि दिल्ली डिप्लोमा स्तर तकनीकी शिक्षा संस्थान (कैपिटेशन फीस निषेध, प्रवेश विनियमन, गैर शोषणकारी फीस का निर्धारण, समता एवं श्रेष्ठता के लिए अन्य उपाय) कानून ‘‘स्पष्ट ’’ है तथा ‘‘दिल्ली उम्मीदवार’’ का तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थी से है जिसने दिल्ली में स्थित किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या संस्थान में परीक्षा दी है या उसे उत्तीर्ण किया हो।
अदालत ने एक ऐसे विद्यार्थी की याचिका पर यह आदेश जारी किया जिसने दिल्ली का निवासी होते हुए गुरूग्राम के एक विद्यालय से 12वीं की शिक्षा पास की और अब उसने यहां महाविद्यालय में दाखिले के लिए आरक्षण की मांग की है।