मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए अभी तक न्यूनतम मानकों पर नियम जारी नहीं किये गये: याचिका

मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए अभी तक न्यूनतम मानकों पर नियम जारी नहीं किये गये: याचिका

मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए अभी तक न्यूनतम मानकों पर नियम जारी नहीं किये गये: याचिका
Modified Date: November 29, 2022 / 08:12 pm IST
Published Date: December 8, 2020 11:24 am IST

नयी दिल्ली, आठ दिसंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल कर दावा किया गया है कि केंद्र और आप सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम के तहत मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों की विभिन्न श्रेणियों द्वारा अपनाये जाने वाले न्यूनतम मानकों के संबंध में कोई नियम अभी तक जारी नहीं किये हैं।

वकील और मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता गौरव कुमार बंसल द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया है कि उनके द्वारा पहले दायर इसी तरह की याचिका का उच्च न्यायालय ने निस्तारण करते हुए इसे ज्ञापन के तौर पर स्वीकार करने का तथा यथासंभव जल्द निर्णय लेने का निर्देश दिया था।

उन्होंने याचिका में कहा, हालांकि अभी तक केंद्र सरकार ने न्यूनतम मानक अधिसूचित नहीं किये हैं।

इसमें यह भी कहा गया है कि 2017 के मानसिक स्वास्थ्य देखभाल कानून के तहत न्यूनतम मानकों की अधिसूचना कानून लागू होने के 18 महीने के अंदर जारी की जानी है।

भाषा वैभव नरेश

नरेश


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