न्यायालय ने डीएचएफएल के पूर्व सीएमडी कपिल वधावन की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

न्यायालय ने डीएचएफएल के पूर्व सीएमडी कपिल वधावन की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

न्यायालय ने डीएचएफएल के पूर्व सीएमडी कपिल वधावन की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:18 pm IST
Published Date: October 21, 2022 12:35 pm IST

नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने यस बैंक धोखाधड़ी मामले में धनशोधन के आरोपी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के पूर्व सीएमडी कपिल वधावन की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से शुक्रवार को जवाब मांगा जिसमें उन्हें अंतरिम जमानत दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने एजेंसी से एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा।

पीठ ने कहा, ‘‘प्रतिवादी के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। दो नवंबर को सुनवाई के लिए रखें।’’

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वधावन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि उनकी पांच सर्जरी हुई थी और उन्होंने चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत मांगी है।

ईडी ने दोनों के खिलाफ धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरोप लगाए थे। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी के अनुसार, यस बैंक ने अप्रैल और जून 2018 के बीच डीएचएफएल के अल्पकालिक गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र में लगभग 3,700 करोड़ रुपये का निवेश किया।

भाषा

देवेंद्र नरेश

नरेश


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